गांव की आवाज न्यूज मावली । अक्षय तृतीया से पूर्व बाल विवाह रोकथाम के उद्देश्य से महिला अधिकारिता विभाग द्वारा “पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना” के अंतर्गत मावली उपखण्ड क्षेत्र में जागृति सप्ताह का शुभारंभ किया गया। अभियान के तहत क्षेत्र के विद्यालयों एवं ग्राम पंचायतों में लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
इस क्रम में महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुड़ली एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चंदेसरा में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुए। कार्यक्रम में विभाग के ब्लॉक पर्यवेक्षक सागर सिंह ने विद्यार्थियों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह कराना एवं उसमें सम्मिलित होना कानूनन दंडनीय अपराध है। इसके लिए दो वर्ष तक का कारावास एवं एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
उन्होंने विद्यार्थियों को विवाह की वैधानिक आयु की जानकारी देते हुए बताया कि बालकों के लिए 21 वर्ष एवं बालिकाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित है। साथ ही बाल विवाह के दुष्परिणामों एवं स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान विद्यार्थियों को बाल हेल्पलाइन 1098 पर शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया समझाई गई तथा बाल विवाह रोकथाम की शपथ भी दिलाई गई।
इसी क्रम में पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र की केंद्र प्रबंधक राधा औदिच्य द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, डबोक एवं मेड़ता में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।
पर्यवेक्षक ने बताया कि जागृति सप्ताह के अंतर्गत ब्लॉक के सभी विद्यालयों एवं ग्राम पंचायतों में अभियान चलाकर समाज को बाल विवाह जैसी कुप्रथा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्र-छात्राओं एवं ग्रामीणों को इसके दुष्परिणामों से अवगत कराना है।
कार्यक्रम में साथीन नंदिनी पटेल, मदन सोनावत, केसर गमेती, पुष्पा वसीटा सहित विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा।
बाल विवाह रोकथाम हेतु जागृति सप्ताह का शुभारंभ, विद्यालयों में हुए जागरूकता कार्यक्रम
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